Friday, 17 March 2017

290 percent cess on demerit goods after gst

जीएसटी आने के बाद इन उत्पादों पर लगेगा 290 फीसद सेस, जानिए

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने गुरुवार को पहली जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। काउंसिल की बैठक में गुरुवार को एसजीएसटी (राय जीएसटी) और यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी) विधेयकों के मसौदे पर मुहर लगा दी है। जीएसटी लागू होने पर तम्बाकू उत्पादों पर सेस (उपकर) की दर अधिकतम 290 फीसद और पान मसाले पर 135 फीसद रखने का फैसला किया गया है।
खास बात यह है कि बीड़ी और चबाने वाले तम्बाकू पर भी सेस लगेगा, लेकिन अभी इसकी दर तय नहीं की गई है। तम्बाकू उत्पादों पर जितना टैक्स फिलहाल है, उतना ही जीएसटी लागू होने के बाद भी बरकरार रखा जाएगा। यही नहीं, लक्जरी गुड्स पर सेस की अधिकतम सीमा 15 फीसद तय करने संबंधी प्रस्ताव को भी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की यहां हुई 12वीं बैठक में एसजीएसटी और संघ शासित क्षेत्रों के लिए यूटीजीएसटी विधेयकों के मसौदे को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने मामूली बदलाव के बाद पूर्व में मंजूर किए गए सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी), आइजीएसटी (इंटीग्रेटेड जीएसटी) और क्षतिपूर्ति विधेयकों को भी मामूली बदलाव के साथ अंतिम रूप दे दिया। अब इनमें एसजीएसटी को छोड़कर बाकी चार विधेयक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएंगे। इसके बाद सरकार इन्हें संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी। इसी तरह एसजीएसटी बिल भी अलग-अलग रायों की कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभाओं से पारित कराए जाएंगे।
नौ तरह के होंगे नियम: जेटली ने कहा कि काउंसिल की 13वीं बैठक 31 मार्च को दिल्ली में होगी। इसमें जीएसटी कानूनों के तहत लागू होने वाले नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। जीएसटी के लागू होने पर नौ तरह के नियम होंगे। इनमें जीएसटी पंजीकरण, भुगतान, रिफंड, इनवॉयस, रिटर्न से संबंधित पांच तरह के नियमों को काउंसिल पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अब अफसरों की एक समिति बाकी चार तरह के नियमों को अगले सप्ताह के अंत तक अंतिम रूप दे देगी। इसके बाद काउंसिल की अगली बैठक में इन पर मुहर लगा दी जाएगी।
लागू करने को मिलेगा पर्याप्त समय: केंद्रीय वित्त मंत्री के मुताबिक 31 मार्च की बैठक के बाद काउंसिल जीएसटी प्रस्तावित दरों की स्लैब में वस्तुओं और सेवाओं को फिट करने का काम शुरू कर देगी। ऐसा होने पर जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। 


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