Sunday, 5 March 2017

RTO Rajasthan Online Driving Licence Renewal Application

राजस्थान सरकार
परि‍वहन वि‍भाग
स्थाई लाईसेंसधारी आवेदकों को नवीन श्रेणी के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

क्र. सं. प्रक्रिया के चरण टिप्पणी
1.
परि‍वहन वि‍भाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लाईसेंस सम्बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सु‍व‍िधा ' वि‍कल्प का चयन करें।

2.
" Apply Online " में " New Learner Licence " वि‍कल्प का चयन करें।

3.
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगे। यह चरण निम्नानुसार है:-
आवेदन पत्र की पूर्ति किया जाना।
दस्तावेज अपलोड करना ।
नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
लर्निंग लाईसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय चयन करना ।
फीस भुगतान ।
यहां " Continue " वि‍कल्प का चयन करें।

4.
" Holding Driving Licence " वि‍कल्प में ड्राईविंग लाईसेंस का नंबर एवं जन्म तिथि अंकित कर " Submit " वि‍कल्प का चयन करें।
आपके लाईसेंस का वि‍वरण्ा सि‍स्टम में उपलब्ध्ा नहीं होने की स्थिति में स्क्रीन पर " Invalid Licence Number or Legacy Data !
Click OK to get New Learners Licence Number Otherwise Click Cancel " मैसेज प्रदर्शित होगा यहां OK का चयन करने पर एक नवीन स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिस पर पूर्व में जारी ड्राईविंग लाईसेंस की पूर्ण सूचना दर्ज करनी होगी
नोट - आप द्वारा दर्ज की गयी सूचनाओं का कार्यालय द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत आपको इच्छित सेवा प्रदान की जावेगी
5.
लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत " Submit " करें ।
पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित 'Yes' विकल्प का चयन करें।
Yes का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति
दस्तावेज अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
दस्तावेजों को ग्रे स्केल में स्केन करें।
फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
स्केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।
आप बिना दस्तावेज स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि: शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
7.
" Next " विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद " Confirm " पर क्लिक करें
स्केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
स्केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
आप बिना फोटो एवं हस्ताक्षर स्केन तथा अपलोड किये भी शेष कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित परिवहन कार्यालय से नि:शुल्क अपलोड करवा सकते हैं।
8.
" Next " विकल्प का चयन करें

9.
"Fee Payment" वि‍कल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधि‍त परि‍वहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों
आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थि‍ति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे। संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन के सभी तरह से उपयुक्त होने पर चाही गयी श्रेणी के विरूद्ध नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने की अनुशंसा की जावेगी तथा आवेदक को नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी कर दिया जावेगा।
नोट
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तु‍त करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
' परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर " लाईसेंस सम्बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सु‍व‍िधा " विकल्प का चयन करें
प्रदर्शित स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के वि‍भि‍न्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर एवं दस्तायवेज स्वयं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्त चरणों में प्रत्येक विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
क्र. सं. दस्तावेज का प्रकार सामान्य निर्देश
1 जन्म-ति‍थि का प्रमाण
निम्न में से कोई एक -
जन्म प्रमाण पत्र
स्कूल की अं‍कतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र (TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो।
पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ)
जीवन बीमा पॉलि‍सी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जि‍समें Date of Birth अंकि‍त हो।
2 नि‍वास का प्रमाण
निम्न में से कोई एक-
आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
मतदाता सूची
जीवन बीमा पॉलिसी
केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
पासपोर्ट
मूल निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड मय अति‍रि‍क्त प्रमाण के
3 प्रारूप 1/1A
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधि‍क आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है
वर्तमान में ऑनलाइन स्थाई लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जगतपुरा, जयपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्तौडगढ
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उदयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर
जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर
जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ
जिला परिवहन कार्यालय, करौली
जिला परिवहन कार्यालय, झालावाड
जिला परिवहन कार्यालय, चूरू
जिला परिवहन कार्यालय, बाडमेर
जिला परिवहन कार्यालय, नागौर
जिला परिवहन कार्यालय, हनुमानगढ
जिला परिवहन कार्यालय, बूंदी
जिला परिवहन कार्यालय, झुंझुनू
जिला परिवहन कार्यालय, भीलवाडा
जिला परिवहन कार्यालय, धौलपुर

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